#Parliament शीतकालीन सत्र : लोकसभा में पहली बार प्रश्न-काल पूरा, नियम-193 के अंतर्गत 'ओमीक्रोन' पर चर्चा
संसद में आज दो दिसंबर की कार्यवाही की समीक्षा...
धर्म नगरी / DN News (Twitter & Koo- @DharmNagari)
(वाट्सएप 8109107075 -न्यूज़, कवरेज, विज्ञापन, अपने नाम से कॉपी भिजवाने हेतु)
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लोकसभा ने तीन दिन के व्यवधान के बाद आज विधायी कामकाज निपटाया। यद्यपि, सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने पिछले दिनों की तरह ही हंगामा और नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के शोर-शराबे के बीच अध्यक्ष ओम बिडला ने शीतकालीन सत्र में आज पहली बार प्रश्न-काल पूरा कराया।
तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के सदस्यों ने किसानों के मुद्दों पर पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी लोकसभा में आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी जारी रखी। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने आवास और शहरी कार्य, नागर विमानन मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे। भाजपा सांसद दिलीप सैकिया ने सदन में शून्यकाल के दौरान असम के दारांग जिले में कोई रेलवे स्टेशन न होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, कि उनके संसदीय क्षेत्रके अंतर्गत आने वाले दारांग जिले को रेलवे मानचित्र पर जगह नहीं मिली है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में दारांग जिले को रेल मानचित्र पर लाने के लिए केन्द्र सरकार तत्परता से पहल करे।
ओमीक्रोन सभी के लिए ‘एक तरह की बाधा’ है
नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन में कोविड से जुडे एक प्रश्न के जवाब में कहा कि सरकार ने 11 देशों को जोखिम वाली श्रेणी में रखा है। उन्होंने कहा, जिन देशों को जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है, उनमें- ब्रिटेन को मिलाकर दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, ब्राज़ील,चीन, मॉरीशस, न्यूज़ीलैंड,ज़िम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांगऔर इज़राइल शामिल हैं। सदन में कोविड महामारी और नये ओमीक्रोन वेरीएंट के बारे में श्रीसिंधिया ने कहा कि नया वेरीएंट सभी के लिए ‘एक तरह की बाधा’ है। सरकार उड़ानों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए काम कर रही है।
कोरोना के नये वेरिएंट-ओमीक्रोन पर चर्चा-
सदन में आज कोरोना वायरस के नये वेरिएंट-ओमीक्रोन पर नियम-193 के अंतर्गत चर्चा शुरू हुई। लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने सकारात्मक चर्चा का आह्वान करते हुए आशा व्यक्त किया, कि सदन में इस विषय पर अर्थपूर्ण, स्वस्थ और सकारात्मक चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ने उन सांसदों की सराहना की जिन्होंने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इस महामारी से निपटने के लिएनये-नये प्रयोग किए।
चर्चा में भाग लेने वाले सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां एक ओर सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की वहीं विपक्षी सदस्यों ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उसने वैक्सीन का आवंटन करते समय भाजपा शासित राज्यों पर अपनी कृपा दृष्टि रखी। सदस्यों ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि यदि कोविड की तीसरी लहर आती है, तो उससे निपटने के लिए उसने क्या रणनीति बनाई है ?
लोकसभा में आज (2 दिसंबर) सुबह से नियम-193 के अंतर्गत कोविड की स्थिति पर चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा- चर्चा सामायिक है़, क्योंकि नया वैरिएंट ओमिक्रॉनउभर कर सामने आ रहा है। मैं आशा व्यक्त करता हूँ, कि इस मुद्दे पर उपयोगी औररचनात्मक चर्चा होगी। उन्होंने कहा-
पिछले दो वर्ष में कोरोना ने संपूर्ण मानवता को प्रभावित किया है। कोरोना ने भारत और पूरे विश्व की सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डाला है। भारत ने सामूहिकता की भावना से पूरे देश ने इस चुनौती का सामना किया है, लेकिन एकबार फिर नए वैरियंट ओमिक्रॉन के आने से पूरे विश्व में चिंता बढ़ी है। ऐसे में यह बहुत अच्छा अवसर है जब हम इस मामले में एक स्वस्थ विवेचना करें।
चर्चा आरंभ करते हुए शिवसेना के विनायक राउत ने महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए प्रधानमंत्री, केन्द्र और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों तथा सभी मुख्यमंत्रियों का धन्यवाद किया। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा, वैक्सीन में लोगों की कम कवरेज, एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। DMK पार्टी के डॉ. डीएनवी सैन्थिल कुमार ने कहा, अधिक जोखिम वाला ओमिक्रॉन वैरिएंट भारत केलिए भी चिंता का कारण है। YSR कांग्रेस की डोडे्डटी माधवी ने ओमिक्रॉन से प्रभावित खतरे वाले देशों से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।
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पढ़ें, देखें, सुनें- शीतकालीन सत्र-2021 में सदन की कार्यवाही-
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राज्यसभा में आज भी शुरूआत हंगामे से हुई और इस वजह से बैठक 12 बजे तक के लिएस्थगित कर दी गयी। सुबह उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू नेआवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने, शीतकालीनसत्र शुरू होने के बाद से अब तक सदन में कोई कामकाज न हो पाने को लेकर चिंता जाहिरकी।
सभापति ने कहा- ‘‘शीतकालीन सत्र की आज चौथी बैठक है लेकिन अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। संविधान निर्माताओं ने जन प्रतिनिधियों पर जिम्मेदारी दी है जिसका समुचित निर्वहन जरूरी है।’’
इस बीच, विपक्षी दलों के सदस्यों ने 12 सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कुछ सदस्य आसन के समीप आ गए। सभापति ने इन सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने की अपील की। उन्होंने कहा, कि 12 सदस्यों के निलंबन की कार्रवाई की वजह भी बताई गई थी और इस संबंध में संसदीयकार्यमंत्री ने भी सदन में इसकी वजह बताई थी। सभापति ने कहा ‘‘ऐसा पहली बार नहीं हुआहै। पहले भी अशोभनीय आचरण के चलते, नियमानुसार निलंबन की कार्रवाईकी गई है और सदस्यों ने कोई पछतावा जाहिर नहीं किया है और इस बार सदस्यों ने कोई पछतावा भी जाहिर नहीं किया है।"
श्री नायडू ने कहा, वह पहले भी कह चुके हैं कि यदि निलंबित सदस्यों को अपनी गलती का एहसास हो, तो नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता आपस में चर्चाकर सकते हैं और उनका निलंबन वापस लेने के विपक्ष के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने, अपने स्थानों पर लौट जाने और शून्यकाल चलने देने की अपील की।
उन्होंने शून्यकाल के तहत मुद्दा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अजय प्रताप सिंह का नाम पुकारा। सिंह ने बोलना शुरू किया, लेकिन हंगामे के कारण उनकी बात सुनी नहीं जा सकी। हंगामा थमता न देख सभापति नायडू ने बैठक स्थगित कर दी।
बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई का उल्लेख करते हुए इस पर चर्चा कराने की मांग किया, लेकिन उप-सभापति हरिवंश ने उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया और कहा- यह समय प्रश्नकाल का है जिसमें सदस्यअपने पूरक सवाल पूछते हैं।
अपनी मांग स्वीकार नहीं किए जाने के बाद सबसे पहले कांग्रेसके सदस्यों ने वाक-आउट किया। उसके कुछ देर बाद कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने भीसदन से वाक-आउट किया। प्रश्नकाल में ही विपक्ष के कुछ सदस्यों ने व्यवस्था के प्रश्न के अंतर्गत कोई मुद्दा उठाने का प्रयास किया। उस समय कई सदस्य 12 सदस्यों के निलंबन सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामा कर रहे थे, लेकिन उप-सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी और कहा- प्रश्नकाल में आमतौर पर व्यवस्था के प्रश्न के तहत कोई मुद्दा उठाने को मंजूरी नहीं दी जाती। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला।
भोजनावकाश के बाद उच्च सदन में बांध सुरक्षा विधेयक पर चर्चा हुई। इस विधेयक में बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। चर्चा के समय कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने विधेयक को राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप करार देते हुए इसे प्रवर समिति के पास भेजे जाने की मांग की, लेकिन सदन ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव को मत विभाजन के बाद अस्वीकार कर दिया।
इसके साथ ही सदन ने विपक्ष के संशोधनों को अस्वीकार कर दिया और सरकार द्वारा लाए गए संशोधनों को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान कर दी। लोकसभा इसे पहले ही स्वीकृति दे चुकी है।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा- बांध सुरक्षा का यह विधायक ‘‘पवित्र भाव’’ से लाया गया है और यह राज्यों के अधिकारों,पानी और बिजली के साथ ही बांधों के मालिकाना हक पर प्रश्नचिन्ह खड़ा नहीं करता। शेखावत ने विपक्षी दलों के उन आरोपों को निरस्त किया, कि केंद्र को जल से जुड़े विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, संसद को देश के लोगों की सुरक्षा के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। विधेयक को राज्यों के अधिकारों में अतिक्रमण के विपक्ष के आरोपों को खारिजकरते हुए उन्होंने कहा- अधिकारों पर अतिक्रमण नरेंद्र मोदी सरकार की प्रथा नहीं है।
कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, यह विधेयक संविधान संविधान और कानून विरूद्ध है। इसलिए इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए। भाजपा के जे.अल्फोंस ने कहा, यह विधेयक पूरी तरह से संविधान के प्रावधानों के अनुसार है। तृणमूल कांग्रेस के नदीमुलहक ने कहा कि देश में कई ऐसे बांध हैं, जो सौ साल से अधिक पुराने हैं। उन्होंने कहा, कि इस विधेयक में कई विवादास्पद प्रावधान है. क्योंकि वे राज्य सूची के विषय हैं। द्रविड़मुनेत्र कषगम सदस्य टी.के.एस.एलनगोवन ने भी विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग करते हुए कहा, कि इसे बनाने से पहले राज्य सरकारों से विचार विमर्श नहीं किया।
"बांध सुरक्षा विधेयक-2019"
संसद ने आज (2 दिसंबर) "बांध सुरक्षा विधेयक-2019" पारित कर दिया। राज्य सभा में इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए प्रस्तुत किया गया था। सरकार द्वारा इस विधेयक में संशोधन की स्वीकृति के बाद विधेयक को राज्यसभा ने पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक में विशिष्ट बांध की सुरक्षा के लिए निगरानी, निरीक्षण, कामकाजऔर रख-रखाव का प्रावधान है। इससे बांधों के सुरक्षित संचालन के लिए संस्थागत ढांचा तैयार करने में सहायता मिलेगी। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा- बांध सुरक्षा के नियम जारी करनेके उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। देश में 90% बांध अंतराज्यीय नदियों पर बने हैं और उनकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है...बांध के नुकसान से बड़े जानमाल की हानि हो सकती है।
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