चेक जारी करने के शुल्‍क के रूप में बैंक 18 प्रतिशत जीएसटी


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धर्म नगरी / DN News
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कई वस्‍तुओं पर माल और सेवा कर (GST) की नई दरें आज से लागू हो जाएंगी। कुछ वस्‍तुओं पर आज से अधिक जीएसटी लगेगी, जबकि कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दर में कमी होगी। कई वस्तुओं पर जीएसटी में छूट वापस ले ली गई है। पिछले महीने चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में इन दरों में परिवर्तन का निर्णय किया गया था।

चेक जारी करने के शुल्‍क के रूप में बैंक 18 प्रतिशत जीएसटी लेंगे। प्रतिदिन एक हजार रुपये तक के होटल के कमरे के लिए 12 प्रतिशत कर लिया जाएगा। सोलर वॉटर हीटर पर पहले के पांच प्रतिशत जीएसटी की तुलना में अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। ई-कचरा पर जीएसटी पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है।

वस्‍तुओं की ढुलाई और रोप-वे के यात्रियों के लिए जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है। विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी में पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। पूर्वोत्‍तर राज्‍यों और बागडोगरा से विमान से आने जाने वाले यात्रियों को केवल इकोनॉमी श्रेणी में यात्रा करने पर जीएसटी में छूट मिलेगी।
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